हवाई अड्डे के आसपास निर्माण कार्यों में लेना होगा ऊंचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र
हवाई अड्डे के आसपास निर्माण कार्यों में लेना होगा ऊंचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र
रीवा 23 जुलाई 2024. रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट से हवाई सेवा के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारियाँ की जा रही हैं। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि रीवा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते समय ऊँचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। ऊँचाई संबंधी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एसडीएम हुजूर द्वारा जारी किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को तथा आयुक्त नगर निगम शहरी आबादी को इस संबंध में सूचित करें।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई सेवाओं के संचालन के लिए विमान प्रचालन की रक्षा हेतु ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध नियम 2015 अधिसूचित किए गए थे। इसकी अधिसूचना विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे की 20 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्यों की ऊंचाई निर्धारित की गई है जिससे विमान सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा न हो। इसलिए निर्धारित परिधि में आने वाले क्षेत्र के निर्माण कार्यों में निर्धारित ऊंचाई का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।