पत्रकारों को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

पत्रकारों को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा
प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकार 5 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

रीवा 01 अप्रैल 2024. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रकारों के कार्य को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए उन्हें लोकसभा निर्वाचन 2024 में डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी जा रही है। रीवा संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल पत्रकारों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फार्म 12 डी में 5 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ स्वयं के मतदाता परिचय पत्र ईपिक कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। लोकसभा निर्वाचन के कवरेज के लिए जिन मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं उन्हीं पत्रकारों को डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन की सुविधा दी गई है। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा से दो अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे की अवधि में पत्रकार बंधु अपने प्राधिकार पत्र तथा फार्म 12 डी प्राप्त कर लें। फार्म 12 डी में आवश्यक पूर्ति करके उसे 5 अप्रैल को शाम 5 बजे तक संभागीय जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध करा दें। जिससे डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।

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