सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी
रीवा 17 मार्च 2024. लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के साथ ही निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे बैनर, पोस्टर तथा विद्युत एवं टेली फोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां आदि लगायी जाती है, जिसके कारण सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रकार की समस्त गतिविधियां मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुय यह आदेश दिया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं टेली फोन एवं बिजली के खम्बों पर झण्डियां लगायी जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में “”लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता” गठित किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ हैं। यह दस्ता नगर पालिक निगम/नगर पंचायत एवं तहसील स्तरीय कार्य पालिक दण्डाधिकारी जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी सहित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर के सीधे देख-रेख में कार्य कर रहा है। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थाने का एक सहायक उप-निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी, एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की डियूटी लगायी गयी तथा दस्ते को एक वाहन भी उपलब्घ कराया गया है। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई./थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्तियों को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें।