सजगता से लें प्रशिक्षण – जिला निर्वाचन अधिकारीपीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
सजगता से लें प्रशिक्षण – जिला निर्वाचन अधिकारी
पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
रीवा 08 नवम्बर 2023. रीवा और मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रो में 17 नवम्बर को मतदान कराया जायेगा। मतदान कराने के लिए मतदान केन्द्रवार मतदान दल गठित कर दिये गए हैं। इनमें शामिल पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 7 से 10 नवम्बर तक निर्धारित केन्द्रों में आरंभ कर दिया गया है। विधि महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश दिये। इनमें विधानसभा क्षेत्र सेमरिया के मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी पूरी सजगता से प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण जितना ध्यान से लेंगे चुनाव उतनी ही आसानी से होगा। वोटिंग मशीन व्हीव्हीपैट के संचालन में पूरी कुशलता प्राप्त कर लें। इसके कनेक्शन आदि में यदि किसी तरह कि कठिनाई हो तो उसका समाधान कर लें। प्रशिक्षण के संबंध में सभी तरह के संशयों का निराकरण करके चुनाव कार्य के लिए जाएं। मतपत्र लेखा तैयार करने, मतदान केन्द्र कि व्यवस्था, माकपोल, मतदान ऐजेंटो कि नियुक्ति, वोटिंग मशीनों की सीलिंग तथा चुनाव सामग्री के संबंध में दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का गहनता से अध्ययन करें तथा इसके अध्याय तीन तथा अध्याय नौ में दिये गये निर्देशों का अध्ययन करें जिनमें ईव्हीएम मशीन के संचालन तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन में मतदान कर्मियों के भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी सजगता से निर्वाचन कार्य को संपन्न करायें।
प्रशिक्षण देते हुये मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतदान केन्द्र में मतदान के लिए गोपनीय कक्ष का निर्माण करे। इसमे प्रकाश तथा मतदान कि गोपनीयता बनाए रखने कि उचित व्यवस्था करें। मतदान केन्द्र में दिव्यांग मतदाताओं कि संख्या प्रदर्शित रहेगी। शत-प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित करें। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए व्हीलचेयर भी प्रत्येक मतदान केन्द्र में उपलब्ध रहेगी। मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पर्ची का उपयोग करें। जिन मतदाताओं के पास में मतदाता पर्ची नहीं है उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करें।
उन्होंने बताया कि मतदान दल सभी उम्मीदवारो के मतदान एजेंट निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नियुक्त करें। उन्हें क्रम अनुसार मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था करें। मतदान एजेंटों को मतदान से एक घण्टा पूर्व माकपोल के समय उपस्थित रहने की लिखित सूचना दें। माकपोल निर्धारित समय में मतदान ऐजेंटों कि उपस्थिति में सम्पन्न कराएं। माकपोल में कम से कम 50 मतों का मतदान होगा। उम्मीदवारों कि संख्या के अनुसार प्रत्येक मतदान एजेंट को 10 मतों का माकपोल में मतदान निर्धारित करें। माकपोल का परिणाम दिखाने के बाद मशीन को क्लियर करके निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान आरंभ कराएं। माकपोल के समय उपस्थित सभी मतदान एजेंटों के हस्तक्षर अनिवार्य रूप से कराएं। मतदान समाप्त होने के बाद ईव्हीएम कि सीलिंग के समय भी मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर कराएं। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह सहित मास्टर ट्रेनर्स तथा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान कर्मी उपस्थित रहे।