एक साल से राशन न लेने वालों के नाम पोर्टल से होंगे अलग
रीवा 03 नवम्बर 2022. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। रीवा जिले में 8258 राशन कार्डधारी गत एक वर्ष से उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी खाद्य शैलेन्द्र सिंह ने निर्देश दिये कि सभी राशन नहीं लेने वाले अपात्र हितग्राहियों के नाम एम राशन मित्र पोर्टल से अलग करें। नगरीय निकायों में आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अपात्र हितग्राहियों के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें। खाद्यान्न सूची से पृथक किए गए हितग्राहियों की सूची अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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