लोक सेवा गारंटी के आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर नोटिस जारी

रीवा 23 नवम्बर 2021. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं। इन आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में करना अनिवार्य है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने पोर्टल पर आवेदन पत्रों के समय सीमा में निराकरण न करने पर संबंधितों को नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने नायब तहसीलदार जवा वृत्त अतरैला उमेश तिवारी को पोर्टल में दर्ज दो आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंथर बीडी नामदेव को एक आवेदन पत्र का तथा नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाक सतीश सोनी को आठ आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी किया है।

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