निर्धारित शर्तों के अधीन मिलता है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ

रीवा 27 दिसंबर 2020. केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये की राशि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4000 रुपये की राशि का वितरण समय-समय पर कृषकों को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को राशि वितरण किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मापदंड तय किये गये हैं। मापदंड अनुसार इस योजना के तहत किसान के नाम से भूमि होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का स्वामी है किन्तु वह शासकीय कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है रिटायर होकर पेशनधारी है, पेंशन की राशि 10000 रुपये ज्यादा होने पर, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, कृषि भूमि पर अन्य कोई कार्य कर रहा है, बटाई पर दिये गये कृषि भूमि के स्वामी को तथा जो कृषक आयकरदाता है तो ऐसे कृषि भूमि स्वामी को को इन योजना का लाभ नही मिल पायेगा।

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