पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि आयकर मुक्त होगी

रीवा 04 दिसंबर 2020. पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर से छूट मिलेगी। गौ-रक्षा एवं गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयुक्त आयकर विभाग भारत शासन द्वारा आयकर में छूट प्रदान की गई है। इसके तहत पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि भी आयकर मुक्त होगी। शासन ने नागरिकों द्वारा दिये जाने वाले सहयोग के लिए ऑनलाईन पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in शुरू किया है, जिसके माध्यम से गौ-शालाओं को चारे, पानी, शेड एवं अन्य कार्यों के लिए दान दिया जा सकता है।
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