राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को दी जायेगी भारी छूट

रीवा 04 दिसंबर 2020. 12 दिसंबर को आयोजित होनी वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किये जायेगा। विद्युत उपभोक्ताओं को निम्नदाब श्रेणी, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जायेगी। साथ ही बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते किये जायेंगे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 तथा 138 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितता के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित शिविर दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होनेे की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 12 दिसम्बर 2020 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

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