रीवा जिले में प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को लॉकडाउन के आदेश
कलेक्टर ने धारा 144 के तहत सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन के दिये आदेश
रीवा 22 जुलाई 2020. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों तथा कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले में प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जिले में प्रतिदिन रात का कफ्र्यू 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। जिले में संचालित सभी संभागीय एवं जिला स्तरीय शासकीय कार्यालय सामान्य रूप से संचालित होगें। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शासकीय तथा अशासकीय कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थित रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय सामान्य रूप से खुले रखे जायेंगे। शासकीय तथा निजी संस्थानों में यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में राजस्व, पुलिस, बैंक, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय तथा अति आवश्यक एवं आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराने वाले विभाग लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। निरंतर उत्पादन करने वाले औद्योगिक संस्थान भी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों, मास्क अथवा फेस कवर उपयोग न करने वालों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। विवाह, अंत्येष्टि कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक रीवा तथा सभी एसडीएम को आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नही है। इस लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में लागू किया जाता है। आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहरी क्षेत्र में एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश का ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करें। कलेक्टर ने एसडीएम मऊगंज एवं इंसिडेंट कमाण्डर हनुमना को नगर पंचायत क्षेत्र हनुमना में लगाये गये लॉकडाउन की समाप्ति के बाद इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिये हैं।