सभी हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी सावर्जनिक और कार्य स्थलों पर फेस कव्हर पहनना अनिवार्य

रीवा 26 मई 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत पूर्व में जारी किये गये लॉकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 31 मई रात्रि 12 बजे तक के लिए संकलित आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश जारी किये है कि सभी सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस कव्हर पहनना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने आदेश जारी किये हैं कि सभी हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर जारी निर्देशों का पालन करते हुए चालू हो सकेंगी। उन्होंने कहा है कि बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। हैण्ड सेनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कव्हर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजल तौलिया या पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के पश्चात सेनेटाइज करना होगा। सभी कॉमन ऐरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढियों एवं हैण्डरेल्स (रैलिंग) का डिस्इंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु एप का अपने स्मार्ट फोन में स्टाल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करें। समस्त नागरिकों से अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप स्टाल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करें। उन्होंने आदेश दिये हैं कि सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, उद्योग के संबंध में कार्यवाही इंसीडेन्ट कमांडर द्वारा की जा सकेगी। उक्त शिथिलता एवं छूट कंटेनमेंट घोषित जोन में नहीं होगा। जिले के जिन कार्यालयों, संस्थाओं, विभागों एवं औद्योगिक ईकाइयों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थल पर सर्वसाधारण को पालन किये जाने हेतु निर्धारित गाइड लाइन के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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