सूचना तंत्र को निर्वाध कार्य करने की सहूलियतें दिये जाने के निर्देश

रीवा 24 मार्च 2020. भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने व इससे संबंधित पल-पल की खबरें प्रसारित करने वाले सूचना तंत्र को निर्वाध कार्य करने की सहूलियतें दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा कई जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। ऐसे समय में सूचना देने वाले मजबूत और जरूरी नेटवर्क जैसे टीवी चैनल, न्यूज एजेंसी, टेलीपोर्ट ऑपरेटर, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गेदरिंग (डीएसएनजी) और हाइएंड-इन-द स्काई (एचआईटीस), मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ), केबल आपरेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम), रेडियो और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (सीआरएस) का काम करना जरूरी है ताकि लोगों को समय पर सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इन नेटवर्कों का सही से संचालन न केवल लोगों को जागरूक करके उन्हें जरूरी संदेश देने के लिए बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के वर्तमान हालात से सूचित किया जा सके। गलत और झूठी खबरें रोककर सही जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन करने की जरूरत है। ऐसा करने में ये नेटवर्क मुख्य भूमिका निभाते हैं।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपेक्षा की है कि इस नाजुक समय में सभी सूचना नेटवर्क का बगैर किसी बाधा के कार्य करना और लोगों तक पहुंच बनाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए पिं्रटिंग प्रेस और अखबारों/मैग्जीन का वितरण करने वाला ढांचा, सभी टीवी चैनल और उनकी सहायक सेवाएं जैसे टेलीपोर्ट और डीएसएनजी, डीटीएच/एचआईटीएस के परिचालन से जुड़ी सुविधाएं/उपकरण आदि रखरखाव सहित, एफएम/सीआएस नेटवर्क, एमएसओ और केबल आपरेटरों का नेटवर्क तथा न्यूज एजेंसी जरूरी है तथा यह सभी सेवाएं जारी रहें। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से कहा गया है कि वे इनके परिचालन के लिए सहूलियतें दें।

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