कमिश्नर ने प्राचार्य व्ही.पी. खरे की 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी
रीवा 11 फरवरी 2020. कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक-3 के प्राचार्य, वर्तमान में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीवा व्ही.पी. खरे द्वारा गैर जिम्मेदारी पूर्ण प्रतिवेदन देने और लापरवाही बरतने एवं पदीय दायित्वों के अनुरूप अपेक्षित संनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के प्रतिकूल होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक दी हैं।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि संस्कार वैली स्कूल मैदानी की कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वर्ष 2016 की मान्यता हेतु प्राचार्य व्ही.पी. खरे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा माह फरवरी 2016 में मान्यता के प्रस्ताव में अनुशंसा में शिक्षकों की सूची में कुमारी अर्चना शुक्ला जो बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी के नाम की भी गयी थी। जबकि आयुक्त के निर्देश हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड उत्तीर्ण होना अनिवार्य उल्लेखित किया गया है। गलत प्रस्ताव अनुशंसा के कारण प्राचार्य श्री खरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि कुमारी अर्चना शुक्ला बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं थी। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की जाकर पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता बरती गयी तथा स्वयं के आचरण को संदेह के दायरे में लाया गया है।