रीवा में धारा 144 में दोहरा मापदण्ड


रीवा में धारा 144 में दोहरा मापदण्ड
कार्यक्रम में उपस्थित हजारो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह
रीवा 21 दिसम्बर। 22 दिसम्बर को आयोजित कुमार विश्वास के कार्यक्रम को किस आधार पर अनुमति प्रशासन द्वारा की गई है यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उक्त आशय के विचार व्यक्त करते हुये एन.सी.पी. नेता आनन्द तिवारी ने कहा कि जहां एक तरफ देश प्रदेश सहित रीवा जिले में एन.आर.सी. को लेकर धारा 144 लागू है और किसी भी कार्यक्रम, जुलूस, धरना-प्रदर्शन की अनुमति शासन-प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ 22 दिसम्बर को कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में डाॅ0 कुमार विश्वास के कार्यक्रम को अनुमति दे देना प्रशासन के लिये जहां एक तरफ दोहरे मापदण्ड की बात है वहीं दूसरी तरफ उक्त कार्यक्रम में उपस्थित हजारो लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एन.सी.पी. नेता एड. आनन्द तिवारी ने कहा कि देश में कानून सभी के लिये बनाये गये हैं उसमें दोहरे मापदण्ड के कोई गुनजाइश नहीं है चाहे वह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हों या फिर एक साधारण गरीब हो। कानून किसी के लिये अलग से नहीं बना है। श्री तिवारी ने शासन-प्रशासन से अनुरोध किया है कि जब जिले में धारा 144 लागू है और अन्य कार्यक्रमों को धारा 144 का हवाला देते हुये अनुमति नहीं दी गई तो डाॅ0 कुमार विश्वास के कार्यक्रम की अनुमति क्यों। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर या तो रीवा जिले से 144 खत्म करे या फिर डाॅ0 कुमार विश्वास के कार्यक्रम को भी स्थगित करे।

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