दिव्यांग तथा वृद्ध मतदाताओं को मिलेगी डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा
दिव्यांग तथा वृद्ध मतदाताओं को घर बैठे मतदान की मिलेगी सुविधा
रीवा 30 अक्टूबर 2019. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदाता की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केन्द्र में जाकर मतदान करने में कुछ कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुये निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा देने के निर्देश दिये हैं। ऐसे मतदाता सामान्य रूप से मतदान कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी इला तिवारी ने बताया कि दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को निर्धारित फार्म-12 डी में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र नोडल अधिकारी अथवा रिटर्निंग आफिसर को आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिवस तक रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए पोस्टर वैलेट जारी करेंगे। इन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा बनाये गये केन्द्रों में जमा करना होगा। इस सुविधा से दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। आवेदन करने पर दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओ का नाम मतदाता सूची में चिन्हित कर दिया जायेगा। जिससे उन्हें डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा मिल सकेंगी।