नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण 2019 कार्यक्रम जारी
स्टैÏण्डग कमेटी की बैठक में दी गई जानकारी
रीवा 22 अगस्त 2019. नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित स्टैÏण्डग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, निर्वाचन प्रेक्षक श्री दिनेशचन्द्र सिंघी, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती इला तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बैठक में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है। अत: सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस कार्य में सावधानी बरतें तथा प्रत्येक बीएलओ की नियत मतदान केन्द्र में उपस्थिति सुनिश्चित करायें। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत सुधार कार्य हेतु राजनैतिक दल सहयोग करें।
प्रेक्षक श्री सिंघी ने बताया कि मतदाता मतदान केन्द्र में जाकर बीएलओ के पास निर्धारित फार्म जमा कर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, संशोधन कराने, नाम काटने की कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्य में राजनैतिक दलों के पदाधिकारी संवेदनशीलता से सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य का समन्वय व निष्पादन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम को करना है। अत: इसमें तत्परता व सावधानी बरती जाये। अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी ने मान्यता प्राप्त दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे बीएलओ की नियुक्ति कर सूची निर्वाचन कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान प्रारंभ करने तथा पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
अपर कलेक्टर इला तिवारी ने नगरीय निकायों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 30 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे तक मतदान केन्द्र पर दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण 5 सितम्बर को तथा ईआरएमएस में प्रविष्टि 9 सितंबर तक तथा अंतिम मतदाता सूची की चेक लिस्ट जांच हेतु वेंडर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 12 सितंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। चेक लिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेंडर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 16 सितंबर तक उपलब्ध कराना होगा। फोटोयुक्त और फोटो रहित मतदाता सूची 18 सितंबर तक जनरेट करना होगा, फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को बेवसाइट पर 20 सितंबर तक अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर वेंडर द्वारा 23 सितंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तदुपरांत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर 25 सितंबर को सार्वजनिक प्रकाशन होगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची विक्रय के लिए 26 सितंबर को उपलब्ध कराना, नगर पालिका की फोटोयुक्त मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को 27 सितंबर को नि:शुल्क उपलब्ध कराने तथा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण-पत्र स्केन कर 30 सितंबर 2019 को अपलोड कराने का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया गया है।