आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को देयक प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश जारी
कलेक्टर ने जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के दिये निर्देश
रीवा 17 अगस्त 2019. आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को देयक प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को समस्त प्रमाणक इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जायेंगे। बीस हजार रूपये से अधिक के उप प्रमाणकों को देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। समस्त कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आईएफआईएमएस में आगामी 30 अगस्त तक फीड किया जाना अनिवार्य किया गया है। समस्त प्रकार के देयकों के साथ स्पष्ट स्वीकृति आदेश, जावक क्रमांक, दिनांक, पृष्ठांकन, फर्म, व्यक्ति अथवा संस्था का नाम जिसे भुगतान किया जाना है, पूर्ण लेखा शीर्ष, की जाने वाली कटौतियां भुगतान के लिए पारित राशि, समस्त काट-छांट डीडीओ द्वारा सत्यापित, भण्डार में प्रविष्टि का प्रमाण पत्र, आयकर तथा जीएसटी की कटौती का स्पष्ट उल्लेख आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि तैयार स्वीकृति आदेश तथा बीस हजार रूपये से अधिक के समस्त उप प्रमाणक को स्कैन कर आईएफएमआईएस में अटैच किये जायेंगे। समस्त नियमित एवं गैर नियमित कर्मचारियों का प्रत्येक माह का वेतन जनरेट करने के उपरांत वेतन की रिक्वेस्ट पारितीकरण के लिए कोषालय में उपलब्ध कराना होगा। किसी भी कर्मचारी का वेतन रोके जाने की स्थिति में उसका स्पष्ट कारण आईएफएमआईएस में दर्ज कराना होगा। बीस हजार रूपये से कम के समस्त उप प्रमाणकों का आईएफआईएमएस में स्पष्ट कैशमेमो क्रमांक, दिनांक, उप प्रमाणक क्रमांक, सामग्री का विवरण, राशि स्वीकृत आदेश क्रमांक तथा दिनांक, प्रभावशील की अवधि तथा स्वीकृत राशि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।