विधिक साक्षरता शिविर संपन्न
रीवा 19 दिसम्बर 2018. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. वर्मा के निर्देशन एवं आर.पी. सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के मार्गदर्शन में हिंद ज्ञानोदय हायर सेकेण्डरी विद्यालय बजरंग नगर रीवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉक्सों अधिनियम एवं नालसा बालकों हेतु मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि दिलीप गुप्ता, पष्ठम अपर जिला न्यायाधीश ने कहा कि विधि समाज को नियंत्रित करने के लिए है और हमें न्याय विधि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है इस लिये विधि का प्रारंभिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित कई आपराधिक कानूनों जैसे डकैती, हत्या, चोरी इत्यादि के संबंध में विस्तार से बच्चों को जानकारी दी।
शशांक सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा ने अपने वकतव्य में कहा कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन के सामाजिक बौद्धिक विकास के लिये परम आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि हमें विधि के समक्ष समता, विभेद के खिलाफ प्रतिषेध, नियोजन में समता, बोलने की आजादी शोषण, बेगार से सुरक्षा इत्यादि मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अभय कुमार मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी ने उपभोक्ता कानूनों व बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. विवेक द्विवेदी जी ने सायबर क्राइम नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को अध्ययन के दौरान जीवन में गलत कार्यों से बचाना चाहिए अन्यथा भविष्य में इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शिविर का संचालन कौशलेश सिंह व आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया गया। शिविर में विद्यालय के समस्त अध्यापक-अध्यापिकागण व छात्रों की उपस्थिति रही।