राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस
24 अप्रैल. राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में राहुल गांधी को 30 अप्रैल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। राहुल गांधी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर रफाल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया था। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कल उन्हें आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की गयी अपनी टिप्पणी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर राफेल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया था जिसके बाद मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर 30 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा। ये सुनवाई राफेल सौदे पर उसके 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं के साथ ही होगी। न्यायालय ने आपराधिक अवमानना का मामला बंद करने का राहुल गांधी का अनुरोध ठुकरा दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”अवमानना याचिका पर गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने के बाद हम प्रतिवादी को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि पुनर्विचार याचिका को अवमानना याचिका के साथ अगले मंगलवार को सूचीबद्ध करे।”
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी ने जहां फिर से राहुल पर हमला बोला है तो वहीं कांग्रेस ने फिर से कहा है कि राहुल गांधी का मकसद सुप्रीम कोर्ट की अवमाननना करना नहीं था। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर दायर हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के जोश में वह टिप्पणी की जिसका प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया।
गांधी ने कहा कि उनकी मंशा न्यायालय का सम्मान कम करने की कत्तई नहीं थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को स्पष्ट किया था कि रफाल पर उसके फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके हवाले से राहुल गांधी प्रधानमत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल की टिप्पणी के बाद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमाननना याचिका दाखिल की थी ।