शासकीय मद से कार्यालयों में पेयजल का क्रय प्रतिबंधित – कलेक्टर
रीवा 31 मार्च 2019. कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने जिले के सभी शासकीय विभागीय कार्यालयों में शासकीय मद से पेयजल का क्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विभागों द्वारा नियमित रूप से बाजार से पेयजल का क्रय किया जाता है और उसका भुगतान आकस्मिक मद से होता है। जबकि सभी विभागों में पेयजल के लिये नल लगाये गये हैं साथ ही कई स्थानों पर आर.ओ. मशीन भी फिट है। यह पानी पेयजल के लिये सामान्यत: उपयुक्त होता है। कार्यालय की पानी की टंकियों की साफ-सफाई व नियमित रख-रखाव कार्यालय की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में बाजार से पेयजल का क्रय करना शासकीय धन की बर्बादी है जिसे आकस्मिक मद से क्रय किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को विशेष गुणवत्ता का पानी चाहिए तो वह अपने घर से पानी की बोतल लायें या वह स्वयं पेयजल क्रय करे।