विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
रीवा 28 दिसम्बर 2018. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा जे.के. वर्मा के निर्देशन में सरस्वती विद्यालय निराला नगर में पॉक्सो अधिनियम व बालकों हेतु मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा विषय पर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि श्रीपाल यादव विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि बालिकाओं के प्रति लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हो रही है जो कि चिंता का विषय है। इस लिये बालक-बालिकाओं को लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने कि लिये पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ लैंगिक अपराध में फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने बालकों के अधिकारों के संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। डॉ. रमाशंकर द्विवेदी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि महिलाओं का सम्मान करना व हिंसा से दूर रहना हम सबका मौलिक कर्तव्य है जिसका हमें पालन करना चाहिये। शिविर में अधिवक्ता कौशलेश सिंह व विद्यालय के प्राचार्य कपिलदेव शुक्ला व अन्य अध्यापकगण व छात्र-छात्रायें व दीपक सिंह ठाकुर उपस्थित थे।