एक्जिट पोल पर 7 दिसम्बर तक प्रतिबंध रहेगा
रीवा 11 नवम्बर 2018. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों तथा अन्य संचार माध्यमों में एक्जिट पोल का संचालन करने पर आज 12 नवम्बर से आगामी 7 दिसम्बर तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के तहत किसी भी तरह के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसारण तथा प्रकाशन पर 12 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से 7 दिसम्बर को सायं 5.30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे के दौरान किसी ओपिनियन पोल और अन्य मतदान सर्वे के परिणाम समेत किसी चुनाव सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाए जाने पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने मीडिया से निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया है।
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