जीएसटी परिषद ने ई-वे बिल प्रणाली को दी मंज़ूरी
जीएसटी परिषद ने एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाने-ले जाने की ई-वे बिल प्रणाली को अगले साल एक जून से पूरे देश में लागू करने को मंज़ूरी दे दी है, 50,000 रूपए से ज्यादा कीमत के सामान को ट्रांसफर करने के लिए पहले उसे आनलाइन रजिस्टर कराना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को देशभर में अगले साल 1 जून से ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। काउंसिल ने जीएसटी के आईटी नेटवर्क की तैयारियों को देखते हुए यह निर्णय लिया। हालांकि काउंसिल ने कहा है कि ई-वे बिल की व्यवस्था 16 जनवरी 2018 से उपलब्ध होगी और राज्य स्वैच्छिक आधार पर जून से पहले भी इसे अपना सकते हैं। ई-वे बिल व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने से पहले उसका ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान जीएसटी नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तैयारियों का जायजा भी लिया गया।