दिव्यांग तथा 80 साल से अधिक आयु के मतदाता डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान प्रत्येक दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाता का फार्म अनिवार्य रूप से भरवाये – कलेक्टर

रीवा 14 अक्टूबर 2023. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में डाकमत पत्र से घर से ही मतदान की सुविधा दी गयी है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पृथक से सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किये गये हैं। इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी रिटर्निंग आफीसर, मतदान केन्द्रवार, दिव्यांग तथा 80 साल से अधिक आयु के मतदान की सूची तैयार कर लें। बीएलओ के माध्यम से 20 अक्टूबर तक इन सभी के फार्म-12 डी में आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से भरवाये। समुचित रूप से फार्म भरने के बाद ही डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी। जो दिव्यांग 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिखायेगा उससे ही फार्म भरवाना है। यदि कोई दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाता आवेदन भरने से इंकार करता है तो फार्म में ही इसका उल्लेख करा दें। जिसे डाकमत पत्र जारी हो जायेगा। उसे मतदान केन्द्र में मतदान की सुविधा नहीं मिलेगी।

कलेक्टर ने कहा कि सभी रिटर्निंग आफीसर दिव्यांगों तथा वरिष्ठ मतदाताओं के मतदान के लिए पृथक से मतदान दल गठित कर उनका रूटचार्ट निर्धारित कर दें। इस दल में पीठासीन अधिकारी , विशेष प्रेक्षक, सुरक्षा कर्मी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। बीएलओ के सहयोग से मतदान कराया जायेगा। मतदान कराने के लिए मतदाता को गोपनीय कक्ष भी दिया जायेगा। मतदान के समय राजनैतिक दलों के बीएलए उपस्थित रह सकते हैं लेकिन किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न होने दें। फार्म-12 डी में भरे हुए आवेदन प्राप्त होने के बाद रिटर्निंग आफीसर मतदान का कार्यक्रम निर्धारित कर 10 नवम्बर तक मतदान सुनिश्चित करायें। कलेक्टर ने कहा कि पूरे जिले में 35 हजार 52 वरिष्ठ मतदाता तथा 7 हजार 662 दिव्यांग मतदाता हैं। इनकी संख्या प्रत्येक गांव में 10 के आसपास होगी। इसी के अनुसार मतदान दलों का गठन करें।

कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सेक्टर आफीसरों को निर्देश देते हुए कहा कि सेक्टर आफीसर मतदान प्रक्रिया कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मतदान के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई आने पर सबसे पहले सेक्टर आफीसर को ही सुलझाना पड़ता है। सभी सेक्टर आफीसर मतदान की पूरी प्रक्रिया का ठीक तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद ईव्हीएम के संचालन तथा ईव्हीएम संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का पूरा प्रशिक्षण लें। ईव्हीएम मशीन को माकपोल से पहले बदलने तथा वास्तविक मतदान में कठिनाई आने पर बदलने के स्पष्ट निर्देश आयोग द्वारा दिये गये हैं। इनका भलीभांति अध्ययन कर लें। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी डाकमत पत्र, जिला शिक्षा अधिकारी जीपी तथा प्राचार्य डाइट सुदामा गुप्ता ने डाकमत पत्र से मतदान की प्रक्रिया की बिन्दुवार जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयश गोखले ने बैठक में बताया कि सभी एआरओ फार्म 12 डी आज प्राप्त कर लें बीएलओ के माध्यम से उसका वितरण करायें। मतदान केन्द्र में निर्धारित दिव्यांगों तथा वरिष्ठ मतदाता की संख्या के अनुसार ही बीएलओ को फार्म प्रदान करें। बैठक में सभी रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा सेक्टर आफीसर उपस्थित रहे।

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