मध्यप्रदेश सरकार ने कलेक्टर रीवा के आदेश का लिया संज्ञान सड़क में पशुओं के विचरण करने पर लगाया एक हजार रूपये का जुर्माना

रीवा 14 नवम्बर 2022. बीच सड़क में गौवंश के घूमने तथा उस कारण से सड़क दुर्घटनाएं होने पर तथा पशु पालकों द्वारा गौवंश को सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देने से दुर्घटना का कारण बनते थे। निराश्रित गौवंश से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने तथा पशु पालकों के गौवंश यदि यातायात में बाधा पहुंचाते हैं तो इनके मालिक पशुपालकों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में सितंबर माह में रीवा के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिये थे यह आदेश पूरे जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। पशु पालकों को पंचायत अधिनियम के तहत अर्थदण्ड लगाने का आदेश पारित किया गया है तथा कई पशुपालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही की गयी।

कलेक्टर रीवा के इस आदेश को मध्यप्रदेश सरकार ने संज्ञान में लेते हुए राजपत्र दिनांक एक नवम्बर 2022 में जारी आदेश के अनुसार पशुपालकों द्वारा गौवंश या अन्य पशु सार्वजनिक सड़क पर बांधे जाने एवं बिचरण के लिए छोड़ने पर एक हजार रूपये तक का आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने इसमें पॉजिटिव एक्शन लेते हुए पूरे प्रदेश में अध्यादेश जारी किया है कि पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ने एवं बाधना दण्डिनीय अपराध होगा एवं इन पशुओं के पालकों को एक हजार रूपये तक अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है।

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