राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम जारी – जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू

रीवा 05 दिसंबर 2021. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही रीवा जिले के नगरीय निकायों को छोड़कर शेष जिले में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान ईव्हीएम द्वारा होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंच पद के लिए मतदान मतपत्र एवं मतपेटी में कराया जाएगा। रीवा जिले में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच तथा पंच पदों के लिए निर्वाचन तीन चरणों में होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में प्रथम चरण में विकासखण्ड हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी तथा दूसरे चरण में विकासखण्ड रीवा, रायपुर कर्चुलियान एवं गंगेव में निर्वाचन होंगे। इन दोनों चरणों के लिए 13 दिसम्बर को सीटों के आरक्षण की सूचना तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इन विकासखण्डों में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 13 दिसम्बर को किया जाएगा। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र 20 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 21 दिसम्बर को की जाएगी। उम्मीदवार 23 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार कर उन्हें चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यक होने पर प्रथम चरण के लिए 6 जनवरी तथा दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। मतदान प्रात: 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित मतदान केन्द्रों में होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में तीसरे चरण में विकासखण्ड सिरमौर, जवा तथा त्योंथर में पंचायतराज संस्थाओं के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों का निर्वाचन होगा। तीसरे चरण के लिए 30 दिसम्बर को सीटों के आरक्षण की सूचना तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इन विकासखण्डों में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 30 दिसम्बर को किया जाएगा। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र 6 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 7 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवार 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार कर उन्हें चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यक होने पर प्रथम चरण के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रात: 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित मतदान केन्द्रों में होगा। तीनों चरणों में सरपंच पद तथा पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद मतदान केन्द्र में ही होगी। जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए ईव्हीएम से मतदान की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, दूसरे चरण के लिए एक फरवरी तथा तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी का दिन मतगणना के लिए निर्धारित किया गया है। चुनाव परिणामों की घोषणा जनपद पंचायत के लिए 22 फरवरी तथा जिला पंचायत के लिए 23 फरवरी को की जाएगी।

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