कलेक्टर ने जनसुनवाई में नायब तहसीलदार बनकुइयां पर कार्यवाही के दिये निर्देश

रीवा 24 दिसंबर 2019. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने 97 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इसमें प्राप्त आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीएम हेल्पलाइन के साथ-साथ जनसुनवाई के भी लंबित आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ रही है। इनके निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, एडीएम इला तिवारी तथा संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा ने भी आवेदन पत्रों की सुनवाई की। जनसुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई शासन की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसमें सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ आवेदन पत्रों का निराकरण करें। जनसुनवाई में लापरवाही तथा उदासीनता सहन नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिये। आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिये। आवेदक द्वारा सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र लिया गया। आवेदक द्वारा कहा गया कि कई बार आवेदन के बावजूद जमीन का सीमांकन नही किया जा रहा है। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर तथा नायब तहसीलदार बनकुइयां से प्रकरण के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में लापरवाही पाये जाने पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बनकुइयां के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में सविता सोधिया निवासी पताई जहरीला कीड़ा काटने से उनके परिजन की मृत्यु पर राहत राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम सिरमौर को तत्काल प्रकरण में कार्यवाही कर राहत राशि मंजूर करने के निर्देश दिये। बद्री साकेत निवासी अगडाल ने सड़क निर्माण में अधीग्रहित जमीन के मुआवजें के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए। गुड्डी विश्वकर्मा निवासी रीवा तथा दिनेश चौधरी निवासी रीवा ने खपत से अधिक बिजली बिल की शिकायत की। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को बिलों में सुधार के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सीमांकन, आमरास्ता से अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *