पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट की बैठक संपन्न

रीवा 17 जून 2019. पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये डिप्टी कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल ने निर्देश दिये कि जिले में संचालित किये जा रहे नर्सिंग होमों में सोनोग्राफी मशीनों का समिति सतत रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि उन केन्द्रों में आवश्यक अभिलेख संधारित किये जा रहे हैं। सोनोग्राफी कराने आये बीमारों का वैधानिक पहचान पत्र लिया जा रहा हो। समिति यह सुनिश्चित करें कि किसी भी नर्सिंग होम में किसी भी व्यक्ति की अवैधानिक रूप से सोनोग्राफी न की जा रही हो। समिति लगातार नियमित रूप से नर्सिंग होमों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष दुबे, जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि मुकेश येंगल सहित अधिकारी उपस्थित थे।
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में स्वास्तिक सोनोग्राफी एवं इमेजिंन सेंटर के संचालक को नवीन सोनोग्राफी मशीन क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। तनीषा सोनोग्राफी सेंटर के संचालक को सोनोग्राफी मशीन के नवीन पंजीयन देने के लिए निर्णय लिया गया कि पहले तनीषा सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया जाये। डॉ. संजीव कुमार शर्मा सोनोग्राफी सेंटर मेडिकल कालेज कैम्पस को सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन का नवीनीकरण करने की अनुमति प्रदान की गई है। गोस्वामी सोनोग्राफी सेंटर के पंजीयन नवीनीकरण हेतु स्वीकृत प्रदान की गई। डॉ. सुधीर कुमार सिंह मेडीसेवा अल्ट्रासाउंड सेंटर में सोनोग्राफी मशीन को नवीन स्थल में स्थान परिवर्तन की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि मशीन स्टाल करने के बाद पुन: आवेदन करें। विंध्य सुपर स्पेस्लिटी हॉस्पिटल में स्थापित सोनोग्राफी मशीन क्रमांक-35 के स्थान परिवर्तन की अनुमति सशर्त अनुमति प्रदान की गई कि सुपर स्पेस्लिटी हॉस्पिटल में कोई सोनोग्राफी मशीन संचालित नहीं करेंगे।

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