भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित

रीवा 04 जून 2019. कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी भारवाहक पशुओं-घोड़ा, गधा, खच्चर, भैंसा, ऊंट एवं बैल के उपयोग पर गर्मी के मौसम के दौरान दिन के 12 बजे से 3 बजे तक उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि एक्ट का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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