अधिवक्ताओं के लिए बनाएंगे पेंशन योजना : मंत्री श्री शर्मा

अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट की बैठक सम्पन्न
भोपाल : शनिवार, जून 1, 2019

विधि-विधायी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज मंत्रालय में अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट की बैठक में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना से जो कि अन्यान्य कारणों से वकालत नहीं कर पा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता लाभांवित होंगे। बैठक में श्री शर्मा ने वचन-पत्र में दिए गए बिंदुओं को पूरा करने के निर्देश दिये।

श्री शर्मा ने कहा कि पेंशन योजना का प्रारूप विधानसभा के अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में 75 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष की लगातार विधिक सेवा पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा। अधिवक्ता कल्याण निधि की संग्रहीत राशि में वृद्धि के बारे में चर्चा अनुसार आवश्यक प्रस्ताव बार कॉउंसिल द्वारा विधि विभाग को भेजा जाएगा। ई-स्टांप के मार्फत अधिवक्ता कल्याण शुल्क जमा कराने के लिए टीसीएस द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का विधि विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर आगामी कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक में अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक चिकित्सा सहायता राशि की अधिकतम सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किए जाने के साथ नव-नामांकित अधिवक्ताओं को मिलने वाली प्रति अधिवक्ता राशि 12 हजार रुपए को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने पर चर्चा की गयी।

प्रमुख सचिव, विधि और बार कॉउंसिल के चेयरमैन श्री उपाध्याय और अन्य सदस्य मौजूद थे।

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