मंत्रि-परिषद द्वारा सिवनी और छतरपुर में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत

 

एक ही परिसर में संचालित शालाएँ होंगी एकीकृत : पुलिस के 6350 नये पद मंजूर
मंत्रि-परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिवनी और छतरपुर में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही परिसर में संचालित 45 हजार 384 स्कूलों को एकीकृत कर 20 हजार 656 स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एकीकृत करते हुये एक शाला के रूप में संचालित किया जायेगा।
उद्योग संवर्धन नीति

मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जायेगा। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किये गये है। म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिये नियमों में संशोधन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिये प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओ को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के विकास की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 120 करोड़ रूपये की सीमा तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने पुलिस विभाग की क्षमता में वृद्धि के लिये 6350 नये पदो की मंजूरी दी है। बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर पट्टी तक फल-पौधरोपण की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 346 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यय सीमा तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई।

इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई स्थापित करने और शासन व्यय पर इसके लिये 102 नये पदों के सृजन की मंजूरी बैठक में दी गई। सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित ”नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता योजना” को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल 11 करोड़ 20 लाख की व्यय सीमा में निरंतर रखने की मंजूरी मंत्रि-परिषद ने दी। बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत ”सरल बिजली बिल स्कीम” एवं ”मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018” में संन्निर्माण कर्मकारों को शामिल करने का अनुसमर्थन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने जिला छिंदवाडा की तहसील चाँद और चौरई की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करते हुये 27 ग्रामों को तहसील चाँद से अपवर्जित करते हुये तहसील चौरई में शामिल कर तहसीलों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। विशेष पिछड़ी जनजाति के भाषाई शिक्षकों के लिये 286 संविदा शिक्षक वर्ग-3 के नये पद सृजित करने की मंजूरी भी दी। तहसील खनियादाना जिला शिवपुरी स्थित ग्राम अछरोनी में स्टेडियम निर्माण के लिये खेल एवं युवक कल्याण विभाग को भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।

छोटे किसानों को नगरीय क्षेत्रों में सब्जी और मौसमी फलों के विक्रय में सहायता के लिये मंत्रि-परिषद ने राज्य के सभी 379 नगरीय निकायों में किसान बजार निर्मित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। किसान बाजारो का संचालन और संधारण नगरीय निकायों द्वारा करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।

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