वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के आदेश पर रोक की मांग खारिज कर दी है। इससे पहले सरकार ने जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के नाम को स्वीकृति दी और न्यायमूर्ति जोसफ के नाम को मंजूरी न देते हुए कोलेजियम से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा , सरकार के फैसले में कुछ गलत नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के नाम को सरकार ने स्वीकृति दे दी है । उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम से दो लोगों के नाम की फाइल कानून मंत्रालय को मिली थी जिस पर सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को हरी झंडी दे दी है । हालांकि सरकार ने न्यायमूर्ति जोसेफ नाम को मंजूरी नहीं दी है और कोलेजियम से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है । सरकार ने अपने फैसले को जायज ठहराने के लिए कई तर्क दिए हैं । सरकारी सूत्रों के मुताबिक -जो ठोस तर्क दिये गये है उसमें साफतौर पर कहा गया है कि
जस्टिस जोसेफ का केरल हाईकोर्ट से आते है जबकि पहले ही केरल हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। हाईकोर्ट जजों के वरिष्ठता क्रम को देखे जस्टिस जोसेफ 42 वें स्थान पर आते है और 11 हाईकोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ से वरिष्ठ है। कलकत्ता छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान ,झारखंड सहित कई छोटे राज्यों मसलन सिक्किम मणिपुर मेघालय को मौजदा समय में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में अनूसूचित जाति और जनजाति का जज नहीं है।

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