असंगठित श्रमिकों के पंजीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जनप्रतिनिधि-प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल
मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रवासी भारतीय विभाग के मंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुये कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के पश्चात उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी इसके संबंध में समुचित जानकारी दें तथा श्रमिकों के पंजीयन कार्य में उनका सहयोग करें। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का कार्य प्रदेश में जोरों से कराया जा रहा है। पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहारके लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगें, प्रसव होने पर महिला के खातें में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगें, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिये ऋण दिलाया जायेगा, सायकल रिक्षा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्षा का मालिक बनाने के लिये बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी। उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार रूपये की नगद सहायता दिलाई जायेगी। इसके अलावा तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरणपादुका योजना के तहत जूते, चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी, अपंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज सरकार करायेगी, श्रमिकों के बच्चों को कक्षा पहली से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलाई जायेगी। मजदूर को सायकल व औजार खरीदने के लिये 5 हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये असंगठित श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक है। प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में अह्म भूमिका निभायें। प्रभारी मंत्री आज जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।