अब सांसद होंगे जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी 

सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न जिलों की जिला सड़क सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष अब संबंधित क्षेत्र के सांसद होंगे।  इस बारे में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्ञात हो कि अभी तक जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हुआ करते थे।
सांसद की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला सड़क सुरक्षा समितियों में जिला कलेक्टर अब सदस्य की हैसियत से शामिल होंगे।  समिति के अन्य सदस्यों में पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम या विकास प्राधिकरण, महापौर अथवा अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, जिले की सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन गैर-सरकारी संगठन, संबंधित (स्टेक होल्डर) विभागों, संस्थानों और ऑटोमोबाइल डीलरों के जिला स्तरीय अधिकारी, टुडे एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभारी अधिकारी शामिल किया गया है।  समिति के सदस्य सचिव पूर्ववत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ही होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी जिले में एक से अधिक संसद सदस्य हैं तो उस जिले की जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष वरिष्ठतम संसद सदस्य होंगे।  जिले में निवास करने वाले राज्य सभा के सदस्य जिला सड़क सुरक्षा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे

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