चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली 3 साल 6 महीने की सजा
रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुनाई साढ़े तीन साल की सजा, 10 लाख का लगाया जुर्माना। वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है मामला।
रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई। नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में अदालत ने ये सजा सुनाई है। अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी।