नॉन-प्लान क्षेत्रों के प्रोजेक्ट की रेरा में पंजीयन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर
रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने बताया है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवासरत रहवासियों के आवास से जुड़े हितों के संरक्षण के लिए नॉन-प्लानिंग क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स को भी प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में प्रचलित अपूर्ण प्रोजेक्ट के पंजीयन की अवधि 6 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
श्री डिसा ने नॉन-प्लान क्षेत्रों के पंजीयन के लिए प्रतीक्षारत डेवलपर्स, बिल्डर्स तथा सार्वजनिक आवासीय प्राधिकरणों तथा संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वे 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन जमा करा दें। उन्होंने कहा कि पंजीयन को आसान बनाने के लिए मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा वेब-बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है, जिसकी वेबसाइट www.rera.mp.gov.in है।
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