सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए बीएस-पांच और बीएस-छह मानदंडों की खातिर मसौदा अधिसूचना जारी की
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चौपहिया (फोर व्हीलर) श्रेणी को कवर करने के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बीएस-पांच और बीएस-छह मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने उच्च स्तर के उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की तारीख और पहले लाने का फैसला किया है।
ऑटो ईंधन नीति द्वारा पहले निर्धारित रोडमैप के अनुसार, बीएस-पांच मानदंड पहली अप्रैल, 2022 और बीएस-छह मानदंड पहली अप्रैल, 2024 से कार्यान्वित होने थे। हालांकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री इस बात के इच्छुक थे कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर उत्सर्जन के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय ने अब बीएस-पांच मानदंडों को पहली अप्रैल, 2019 से लागू करने का फैसला किया है। वहीं एनओएक्स/4सी (NOx/4C) के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से बीएस-छह मानदंडों को पहली अप्रैल, 2021 से लागू किया जाएगा। यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चौपहिया श्रेणी के समान दुपहिया, तिपहिया श्रेणियों के लिए मसौदा मानदंड उन्नत समयसीमा के साथ शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे।