भू-संपदा अधिनियम प्रमोटर एवं क्रेता के हित संरक्षण में उपयोगी – श्री राजेश बहुगुणा

भू-संपदा अधिनियम प्रमोटर एवं क्रेता के हित संरक्षण में उपयोगी – श्री राजेश बहुगुणा म.प्र. भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के तत्वाधान में जागरूकता कार्यशाला संपन्न रीवा 21 अप्रैल 2026. मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के सचिव श्री राजेश बहुगुणा ने बताया कि भू संपदा अधिनियम प्रमोटर एवं क्रेता के हित संरक्षण में उपयोगी है। इसमें पंजीयन कराने से प्रमोटर की विश्वसनीयता व पारदर्शिता बढ़ती है और यह किसी प्रोजेक्ट को असफल होने से रोकता है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में श्री बहुगुणा ने पावर प्वाइंट के माध्यम से रेरा में पंजीयन से लेकर उसके अधिकार व उद्देश्यों का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से मध्यप्रदेश में आरंभ हुए रेरा में भारत सरकार ने रियल स्टेट के लिये अधिनियम बनाया जो समय पर कार्य की पूर्णता के साथ यह सुनिश्चित करता है कि क्रेता को अनुबंध के अनुसार नियत अवधि में संपदा प्राप्त हो। यह सहकारी समितियों के साथ-साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की संपदा पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से परियोजनाओं के पंजीयन, नवीनीकरण व सुनवाई के अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि रेरा में पंजीयन कराकर प्रमोटर अपनी साख बनायें तथा क्रेता को पारदर्शी व विश्वसनीय अवसर उपलब्ध करायें। कार्यशाला में शिल्पी कंसट्रक्शन के अम्बरीष द्विवेदी सहित अन्य प्रमोटर ने आवश्यक सुझाव दिये तथा पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में बात कही। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर श्रीमती सपना, त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राजेश सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन, उपायुक्त नगर निगम प्रकाश द्विवेदी सहित एसडीएम तथा नगर परिषदों के सीएमओ उपस्थित रहे।

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