हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना से पीड़ितों को दिलाएं लाभ – कलेक्टर

हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना से पीड़ितों को दिलाएं लाभ – कलेक्टर
अज्ञात वाहन से दुर्घटना में चार प्रकरणों में मंजूर की गई सहायता राशि

रीवा 08 अप्रैल 2026. अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति तथा मृतक के निकटम परिजन को हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना से आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। पीड़ितों को इसका लाभ दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अज्ञात वाहनों से सड़क दुर्घटना में तीन मृतकों के निकटतम परिजनों तथा एक घायल व्यक्ति को सहायता राशि प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति तथा मृतक के निकटतम वारिस को सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान केन्द्र सरकार की हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना के तहत लागू किए गए हैं। संबंधित अधिकारी इस योजना से पीड़ित परिवारों को लाभ दिलाएं। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में तत्परता से कार्यवाही करते हुए प्रकरण निराकरण कराएं। कलेक्टर ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले मात्र 25 हजार रुपये हुआ करती थी। योजना के तहत दुर्घटना में व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया एक विशेष सोलेशियम फंड के माध्यम से संचालित होती है। मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अब पहले के मुकाबले काफी सरल बनाया गया है। दुर्घटना के बाद जैसे ही पुलिस में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होती है, पीड़ित के निकटतम वारिस संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या दावा जांच अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दावाकर्ता के बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल में उपचार कराने के बिल, घायल अथवा मृतक की पहचान तथा पता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति, दावा करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र, मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं गंभीर चोट होने पर एमएलसी रिपोर्ट देना आवश्यक होता है। बैठक में कलेक्टर ने कैशलेस उपचार योजना तथा राह-वीर योजना का भी प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 के तहत दो मृतकों के निकतम परिजनों को दो-दो लाख रुपए तथा एक घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि आशीष कुमार साकेत निवासी ग्राम मड़वा जमुनिहा टोला तहसील हुजूर की गोविंदगढ़-रीवा रोड में अज्ञात वाहन से मृत्यु हो गई थी। योजना के तहत उनकी पत्नी सरस्वती साकेत को दो लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसी प्रकार मऊगंज जिले की ग्राम तमरी डिग्वार निवासी रज्जूबाई की बिछिया अस्पताल रीवा के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पुत्र शिवप्रसाद वर्मा को दो लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया। वहीं सिरमौर निवासी रामप्रसाद गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार रुपए की राशि देने की अनुशंसा की गई। बैठक में हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 1989 के तहत आशीष तिवारी निवासी ग्राम पहड़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजन अनीता तिवारी को 25 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राह-वीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलतें हैं 25 हजार

रीवा 08 अप्रैल 2026. राह-वीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार व्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। मदद करने वाले व्यक्ति जिसे राह-वीर या गुड समेरिटन अथवा नेक नागरिक कहा जाता है, 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। मददगार व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल द्वारा दुर्घटना के संबंध में जबरदस्ती पूछताछ नहीं की जाती है और न ही उसे गवाही के लिए मजबूर किया जाता है।
कैशलेस उपचार योजना (पीएम राहत) – कैशलेस उपचार योजना जिसे पीएम राहत के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसे फरवरी 2026 में पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल में इलाज के लिए तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक का कैशलेस इलाज अधिकतम दिनों के लिए मुफ्त मिलता है। यह सभी प्रकार की सड़कों नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या जिला सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लागू है।

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