छूटे हुए मतदाता दस्तावेज देकर कराएं सत्यापन – कलेक्टर

छूटे हुए मतदाता दस्तावेज देकर कराएं सत्यापन – कलेक्टर
सत्यापन के लिए 12 दस्तावेज होंगे मान्य
रीवा 08 जनवरी 2026. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 23 दिसम्बर को कर दिया गया है। सत्यापन से शेष बचे 5517 मतदाताओं को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना सत्यापन करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा सत्यापन के लिए केन्द्रीय, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी के रूप में जारी किया गया पेंशन आदेश, शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र तथा जन्मप्रमाण पत्र मान्य होगा। मतदाता पासपोर्ट, दसवीं, बारहवीं अथवा स्नातक की अंकसूची, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर में पंजीयन का प्रमाण पत्र देकर भी प्रमाणीकरण करा सकते हैं। मतदाता सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुसंगत अभिलेख मान्य होंगे।
कलेक्टर ने बताया कि मतदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज बीएलओ ऐप के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इसे दस्तावेज से संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन भेजकर पाँच दिन की समय सीमा में प्रमाणीकरण कराएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। मतदाता के सत्यापन की कार्यवाही एआरओ स्तर पर की जा रही है। एआरओ द्वारा छूटे हुए मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।