सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन कराएं – कलेक्टर
स्वामी की अनुमति के बाद ही निजी सम्पत्तियों का प्रचार में करें उपयोग – कलेक्टर
रीवा 04 अक्टूबर 2023. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने सभी एसडीएम को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि शासकीय भवनों तथा परिसम्पत्तियों पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजनैतिक तथा अन्य व्यावसायिक प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित उपकरणों एवं स्थलों का ही उपयोग करें। निजी सम्पत्ति में भी सम्पत्ति के मालिक की अनुमति के बाद ही प्रचार-प्रसार में उपयोग करें। सम्पत्ति का विरूपण करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा आयुक्त नगर निगम सम्पत्ति विरूपण दस्ता तत्काल गठित कर दें। इन्हें आवश्यक उपकरण तथा संसाधन तत्काल उपलब्ध कराएं। सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे शासकीय भवन, बाउन्ड्रीवाल, सड़कों के डिवाइडर, बिजली और टेलीफोन के खंभे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री न लगाएं। यदि कोई इन पर बिना अनुमति और सूचना के प्रचार सामग्री लगाता है तो सम्पत्ति विरूपण दस्ता तत्काल कार्यवाही करे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पालन कराने के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल करें।