प्रारूप 3 में भरे जाएंगे महापौर तथा पार्षद पदों के नामांकन
नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 जून से दाखिल होंगे नामांकन पत्र
रीवा 07 जून 2022. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में दो चरणों में नगरीय निकायों का निर्वाचन संपन्न होगा। प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्र 11 जून से दाखिल किए जाएंगे। जिले में प्रथम चरण में नगर परिषद हनुमना मऊगंज तथा नईगढ़ी में 6 जुलाई को मतदान होगा। दूसरे चरण में नगर निगम रीवा के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषद गोविन्दगढ़, गुढ़, मनगवां, सिरमौर, बैकुंठपुर, सेमरिया, त्योंथर, डभौरा एवं नगर परिषद चाकघाट के पार्षद पदों के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा। नामांकन पत्र दोनों चरणों के लिए 11 जून से 18 जून तक दाखिल किए जाएंगे। नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न कक्षों में दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तैनात कर दिए गए हैं। नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए संबंधित नगर परिषद कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इनके लिए भी रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तैनात कर दिए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता दर्ज करना होगा। इसके साथ-साथ प्रस्तावक का नाम पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24 क के तहत आपराधिक कृत्यों, ऋण देनदारियों, आस्तियां, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन पत्र में उम्मीदवार को उनके राजनैतिक दल के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद भी संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित प्रतिभूति राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग का होने पर जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी से बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र तथा नगर निगम एवं नगर परिषद में बकाया न होने संबंधी अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को टिकट साइज की दो फोटो भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष दाखिल होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थलों में अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफीसर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।