कलेक्टर ने नरबाई जलाने में प्रतिबंध के दिए आदेश

नरबाई जलाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही – कलेक्टर

रीवा 08 नवम्बर 2021. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने फसल काटने के बाद बचे अवशेष-नरबाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध संपूर्ण रीवा जिले में लागू होगा। प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत लगाया गया है। सम्पूर्ण रीवा जिले में यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से धारा 60 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार किसानों द्वारा खेत को साफ करने के लिए फसल काटने के बाद खेत में नरबाई जलाई जाती है। इससे एक ओर आग लगने का खतरा रहता है। वहीं दूसरी ओर आग से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। नरबाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। नरबाई जलाने से आसपास के खेतों तथा घरों में आग लगने की आशंका रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए नरबाई जलाने में प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *