भूमि के वास्तविक तथा बाजार मूल्य के अनुसार तय करें गाइडलाइन – कलेक्टर
जिला मूल्यांकन समिति ने औसतन 14 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी
रीवा 26 फरवरी 2021. जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिये अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिये कलेक्टर गाइडलाइन पर विचार किया गया। बैठक में जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 14.41 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शासन स्तर से स्वीकृति के बाद नवीन दरें लागू की जायेंगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि भूमि की वास्तविक कीमत तथा प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार गाइडलाइन की दरें निर्धारित करें। गाइडलाइन निर्धारण के लिये शासन द्वारा नये निर्देश जारी किये गये हैं। इनके अनुरूप प्रस्ताव तैयार करें। पुरानी रजिस्ट्री के मूल्य तथा बाजार का सर्वे करके उसके अनुसार पंजीयन की दरों में परिवर्तन करें। गाइडलाइन की दरों में वर्ष 2014-15 से कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई है। इसलिये लगभग 20 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि करना उपयुक्त होगा। नवीन दरों का निर्धारण इस प्रकार करें कि राजस्व में वृद्धि के साथ आर्थिक गतिविधियों तथा निवेश को भी बढ़ावा मिले। घनी आबादी के क्षेत्रों विशेषकर नगर निगम की सीमा में स्थित कृषि भूमि के भूखण्ड दरों के समान दर निर्धारित करें।
बैठक में जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया ने बताया कि बाजार का सर्वेक्षण करने के बाद नई गाइडलाइन के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार 3402 नवीन प्रविष्टियां की गई हैं। जिले में 365 नई कालोनियों तथा लोकेशन्स एवं 12 विशिष्ट ग्रामों को जोड़ा गया है। इन गांवों में रीवा शहर से जुड़े हुए गांव सगरा, लक्ष्मणपुर, रामनई, चोरगड़ी, सिलपर, सिलपरी, मझिगंवा, धौचट शामिल हैं। नगर पंचायत त्योंथर के आसपास के गांव नगर पंचायत में शामिल हो गये हैं, किन्तु इनमें ग्राम पंचायत भी दर्शाया जा रहा था जिन्हें हटा दिया गया है। इन गांवों में नगर पंचायत की गाइडलाइन के अनुसार पंजीयन होगा।
बैठक में जिला पंजीयक ने बताया कि नगर निगम रीवा की सीमा में स्थित कृषि भूमि में 5 से 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। नगर के चार स्थानों में जमीन की कीमत अधिक होने के कारण इनमें स्थित कृषि भूमि की भूखण्ड की दरों के समान गणना की जायेगी। नगर के 289 स्थलों में सघन व्यावसायिक क्षेत्र होने के कारण आवासीय एवं व्यावसायिक दरें एक समान की रही हैं। बैठक में सिरमौर, त्योंथर तथा हनुमना उप पंजीयक कार्यालय के क्षेत्रों में भी गाइडलाइन की दर निर्धारण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम श्रीमती इला तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।