प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में द्वितीय ऋण का प्रावधान
रीवा 29 अगस्त 2020. भारत सरकार द्वारा पीएमईजीपी/मुद्रा योजनान्तर्गत स्थापित इकाइयों के उन्नयन एवं दोबारा वित्तीय पोषण के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किये गये है।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र यूबी तिवारी ने बताया कि पूर्व में स्थापित इकाईयां, जो लाभ में हो एवं उनकी ऋण अदायगी नियमित रूप से पूर्ण हो गई हो, उन्हें तकनीकी उन्नयन या विस्तार हेतु विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 100 लाख एवं सेवा में 25 लाख वित्तीय सहायता प्रदाय की जायेगी, जिसमें शासन द्वारा परियोजना लागत का 15 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि पीएमईजीपी ही ऐसी योजना है, जिसमें दोबारा ऋण एवं अनुदान प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है।