नये आदेशों के तहत शर्तों के तहत दुकानें खोलने की होगी अनुमति
रीवा 03 मई 2020. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश 15 अप्रैल 2020 को जारी किये थे। शासन के निर्देशों के अनुसार पूरे जिले में लॉकडाउन की स्थिति 17 मई 2020 तक रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने 3 मई को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 4 मई 2020 को प्रात: 7 बजे से 17 मई 2020 को रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाना अनिवार्य होगा। प्रतिबंध की अवधि में सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी आदि का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। चार पहिया वाहन में चालक तथा दो अन्य व्यक्तियों एवं दो पहिया वाहन में चालक एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ उचित कारण होने पर आने-जाने की अनुमति होगी। जन सामान्य की सुरक्षा एवं लोक शांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से परित किया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 259, 270, 271 मध्यप्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे किराना, सब्जी, फल, दूध, मांस, मुर्गी, मछली, पशु चारा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। फल, सब्जी की मंडियां निर्धारित किये गये स्थानों पर ही सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। केबल सेवा, डीटीएच, प्रचार-प्रसार, पिं्रट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवा, कोरियर सेवा, कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउस सेवाओं के भी संचालन की अनुमति दी गयी है। स्वनियोजित व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। इसका उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराने के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार जिले में 17 मई तक चिकित्सा करणों के अलावा जिले से बाहर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, आंगनवाड़ी तथा मदरसा के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में 17 मई तक सभी सिनेमाहाल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, जिम, बार, सभा भवन, सभी धार्मिक स्थल, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर तथा मसाज सेंटर, पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में चिन्हित कन्टेनमेंट जोन में चिकित्सा तथा अन्य आपात सेवायें छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट एरिया में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आरोग्य सेतु एप का शत-प्रतिशत कव्हरेज अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार 4 मई से अस्पताल, नर्सिंग होम, चिकित्सा प्रयोग शालाए,ं क्लीनिक तथा टेली मेडिसिन की अनुमति होगी। सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट फार्मेसी, मेडिकल उपकरणों की दुकानें, पशु चिकित्सा अस्पताल तथा पशु औषधि बिक्री, पैरामेडिकल कर्मचारियों, एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी। प्रतिबंध की अवधि में कृषि कार्यों, कृषि उत्पादों की बिक्री, हार्वेस्टर, ट्रेक्टर आदि के संचालन, खाद-बीज, कृषि उपकरणों और कीटनाशक की बिक्री की दुकानों के संचालन की अनुमति होगी। गौशालाओं, दूध उत्पादों के संग्रह तथा प्रसंस्करण, पोल्ट्री फार्म, हैचरी, पशुपालन फार्म, मछली पालन केन्द्र तथा कृषि उत्पादों के उपार्जन से जुड़ी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों के लिए आश्रय स्थलों के संचालन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण, ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य तथा सामाजिक दूरी के साथ मनरेगा के कार्यों की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, विद्युत वितरण की इकाईयों, डाकघर, स्थानीय निकायों, दूर संचार तथा इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं, बैंक, एटीएम तथा नगदी प्रबंधन एजेंसियों, सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाओं, बीमा कंपनियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कामन सर्विस सेंटर के संचालन की अनुमति होगी।
जारी आदेश के अनुसार सभी माल वाहनों के परिवहन तथा लोडिंग, अनलोडिंग, राजमार्गों पर वाहन सुधार की दुकानों तथा ढाबों, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी उद्योगों, दवा तथा मेडिकल उपकरण बनाने वाली इकाईयों, आटा चक्की, दाल तथा तेल मिल, खाद्य पदार्थ, साबुन का निर्माण करने वाली इकाईयों, ईट-भट्ठे एवं कीटनाशक, बीज-खाद निर्माण इकाईयों तथा कलेक्टर से अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तु निर्माण इकाईयों के संचालन की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिचाई, पेयजल, भवन निर्माण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं शहरी क्षेत्र में जिन निर्माण स्थलों में मजदूर उपलब्ध हैं उनके संचालन की अनुमति होगी। सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय तथा अशासकीय कार्यालय 4 मई से प्रात: 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 33 प्रतिशत अधिकतम कर्मचारियों की संख्या के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, दूर संचार, खाद्य आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले विभागों पर यह निर्देश लागू नहीं होगें।
जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर तथा कार्य स्थलों पर मास्क अथवा फेस कव्हर पहनना अनिवार्य होगा। विवाह कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन सहित अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इनके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। जो व्यक्ति अति आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनके आवागमन पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कठोर प्रतिबंध रहेगा। बिना वैध कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यालयों, औद्योगिक इकाईयों में साफ-सफाई, कीटाणुनाशनतथा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होना अनिवार्य है। कार्य स्थल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।