सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यावश्यक सेवा में रखा गया है
रीवा 25 मार्च 2020. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री की आपूर्ति को अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा ओदश प्रसारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं डाटा ऑपरेटरों को कत्र्तव्य पर उपस्थित होने हेतु न रोका जाये। म.प्र. बेयर हाउसिंग कापोरेशन एवं निजी गोदामों (जहाँ पीडीएस की सामग्री भण्डारित है) के अधिकारियों /कर्मचारियों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों को कत्र्तव्य पर उपस्थित होने हेतु न रोका जाये । इसी प्रकार म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकृत परिवहन कर्ताओं / उनके प्रतिनिधि, अनुबंधित वाहन के चालक, क्लीनर एवं हम्माल को इस आदेश के तहत छूट प्रदान की गयी है।
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकृत परिवहनकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों को चालक द्वारा प्रस्तुत वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर खाद्यान्न परिवहन करने दिया जाये। राशन सामग्री भरे हुए वाहनों को राशन दुकानों तक जाने न रोका जाये। जिले से अन्य जिलों का पीडीएस का गेहूं / चावल वाहनों को चालक द्वारा प्रस्तुत वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर खाद्यान्न परिवहन करने दिया जाये। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के अन्तर्गत उपार्जन हेतु प्राप्त बारदाना के वाहनों को अनलोड कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पेट्रोलियम डिपो से शासकीय उचित मूल्य दुकान तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत प्रदाय किये जाने वाले केरोसीन का परिवहन करने वाले वाहन को न रोका जाये साथ ही दुकान में कार्यरत विक्रेता एवं तुलावटी को न रोका जाये। कलेक्टर ने कहा कि कार्य के दौरान ग्राहकों के बीच में एक मीटर की दूरी रखने तथा अन्य सुरक्षात्मक निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।