मान-धन योजना में किसानों को मिलेगी 3 हजार रूपये पेंशन
रीवा 11 फरवरी 2020. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और लघु तथा सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गयी है। योजना की परिपक्वता पर किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रति माह 3 हजार रूपये पेंशन मिलेगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने के हकदार होंगे। परिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संयुक्त संचालक एस.सी. सिंगादिया ने बताया कि योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो। लघु सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रतिमाह 55 रूपये से 200 रूपये तक योगदान जमा करना होगा। किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि 3 हजार रूपये पेंशन खाते में जमा होगी।
उन्होंने बताया कि मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक लघु और सीमांत किसानों उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो प्रदेश में भूमि रिकार्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो। किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष्ठ संगठन योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गये किसान पात्र नहीं होगे। इसके आलावा उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पात्र नहीं होगे। आयकर दाता किसान पात्र नहीं होगे। किसानों के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता एवं पी-एम किसान खाता होना चाहिए।