तीर्थ दर्शन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
रीवा 06 दिसम्बर 2019. शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत अकाल तख्तों की यात्रा हेतु ऑनलाइन फार्म भरने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुये निर्देश दिये गये हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने पर यात्रियों से समग्र आईडी मांगी जा रही है। समग्र आईडी के अभाव में किसी पात्र तीर्थ यात्री को योजना से वंचित नहीं किया जायेगा। इसलिए समग्र आईडी न होने पर पात्र व्यक्तियों से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा हेतु ऑफलाइन आवेदन लेने की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की विशेष ट्रेन 21 दिसंबर को रीवा रेलवे स्टेशन से दमदमा साहिब जायेगी। इसमें रीवा जिले के 250 तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में जमा किये जा सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किये जायेंगे।
इस संबंध में सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जाता है। इसमें महिला हितग्राहियों को दो वर्ष की छूट है। वरिष्ठ नागरिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यात्रा के दौरान भोजन, नास्ता, पानी तथा ठहरने की नि:शुल्क व्यवस्था की जायेगी। तीर्थ यात्री अपने साथ दैनिक उपयोग की सामग्री आवश्यक कपड़े तथा दवायें साथ रखें अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सहयोगी को ले जाने की सुविधा रहेगी। सहायक कलेक्टर ने सभी एसडीएम जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को तीर्थ दर्शन यात्रा की तिथियों का प्रचार-प्रसार करने एवं पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश दिये।