अवैध होर्डिंग तथा विज्ञापन पैनल सात दिवस में हटायें – कमिश्नर डॉ. भार्गव

बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर कार्यवाही करें – कमिश्नर

रीवा 02 नवम्बर 2019. मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन तथा मीडिया नियम 1917 एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को शासन के निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कई सामाजिक संगठन, राजनैतिक दल तथा अन्य व्यक्ति बिना अनुमति लिए सार्वजनिक स्थलों, टेलीफोन तथा बिजली के खम्भों एवं सार्वजनिक भवनों में विज्ञापन प्रदर्शित कर देते हैं। यह सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है। इनके विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। निजी भवनों में भी यदि मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन बैनर, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री लगाई गई है तो विज्ञापन लगाने वालों पर कार्यवाही करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 1917 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। संभाग के सभी नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फ्लैक्स, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लगाये गये हैं। इनसे सार्वजनिक आवागमन को बाधा उत्पन्न हो रही है। शासन द्वारा जारी विज्ञापन भी अनुमति प्राप्त स्थान पर ही प्रदर्शित करें। सभी कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभियान चलाकर सात दिवस में बिना अनुमति लगाये गये विज्ञापन, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री हटवायें। होर्डिंग, कटआउट तथा ग्रेन्ट्री आदि लगाने वालों पर भी कार्यवाही करें। अवैध रूप से विज्ञापन तथा होर्डिंग लगाने वालों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगायें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों से अवैध विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री हटाने के लिए नगरीय निकाय के अधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कलेक्टर कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर जनहित को ध्यान में रखते हुए केवल ऐसे विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर लगाने की अनुमति देंगे जिनमें दी गई सूचना को आम जनता को किसी अन्य माध्यम से देना संभव नहीं होगा। अनुमति देते समय जनहित तथा यातायात सुरक्षा का ध्यान रखें।

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